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बिलासपुर: लापरवाही से कार चलाकर जान लेने वाला आरोपी चालक गिरफ्तार, भेजी गई जेल

             गणेशदत्त राजू तिवारी की रिपोर्ट

मस्तूरी (बिलासपुर)। जिला बिलासपुर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देशन में मस्तूरी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मस्तूरी थाना पुलिस ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक व्यक्ति की जान लेने वाले आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार को भी कागजात सहित जब्त कर लिया है।
तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी थी टक्कर
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा 12 अगस्त 2026 को हुआ था। जांजगीर-चांपा जिले के बिर्रा थाना अंतर्गत ग्राम तालदेवरी के निवासी लोकेश्वर प्रसाद खुंटे (55 वर्ष) अपनी मोटरसाइकिल (हीरो होंडा पैशन, क्रमांक CG 12 AD 4834) से बिलासपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान दरीघाट के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार (क्रमांक CG 10 CE 6512) के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
इलाज के दौरान तोड़ा दम, बीएनएस के तहत मामला दर्ज
हादसे में लोकेश्वर प्रसाद खुंटे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए पहले स्वास्तिक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ हालत नाजुक होने के कारण उन्हें अपोलो अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया। वहाँ इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना पर मस्तूरी पुलिस ने मर्ग क्रमांक 85/2026 दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी कार चालक के खिलाफ अपराध क्रमांक 652/2026, धारा 105 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया।
महासमुंद का रहने वाला है आरोपी
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने संदेही कार चालक राजू राजपूत (39 वर्ष), निवासी कुम्हार पारा, महासमुंद को तलब कर कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दुर्घटना में शामिल कार को मय दस्तावेजों के जब्त कर लिया है। आरोपी राजू राजपूत को 15 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इस पूरी कार्रवाई में मस्तूरी थाना प्रभारी और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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